एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) 2024 : बच्चों की नई पेंशन योजना

भारत सरकार ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नामक एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसका उद्देश्य माता-पिता और कानूनी अभिभावकों को अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेंशन फंड में निवेश करने का मौका देना है।

एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) क्या है?

एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) बच्चों की नई पेंशन योजना है, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के लिए पेंशन खाता खोल और संचालित कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो यह खाता नियमित एनपीएस टियर 1 खाते में बदल जाएगा, जिससे पेंशन की बचत जारी रह सकती है।

विशेषताविवरण
योजना का नामएनपीएस वात्सल्य योजना
लॉन्च तारीख18 सितंबर 2024
लक्ष्य समूहनाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे)
न्यूनतम निवेश₹1,000 प्रति वर्ष
अधिकतम निवेशकोई सीमा नहीं
प्रबंधन संस्थापेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
अकाउंट संचालनमाता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा
खाता रूपांतरण18 वर्ष की आयु पर नियमित एनपीएस टियर 1 खाता में रूपांतरण
निकासी नियम3 वर्ष बाद 25% तक निकासी की अनुमति
निवेश विकल्प– डिफ़ॉल्ट विकल्प: 50% इक्विटी
– आक्रामक, मध्यम, और रूढ़िवादी विकल्प
कर लाभआयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत छूट
प्रण कार्डस्थायी पेंशन खाता संख्या (PRAN) जारी की जाएगी
खाता खोलने के विकल्पबैंक, पोस्ट ऑफिस, और e-NPS पोर्टल
अधिकतम निकासी₹2.5 लाख तक की पूर्ण निकासी, उससे अधिक पर 20% निकासी और 80% से एन्युटी खरीद

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

पात्रता:

  • 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • माता-पिता या कानूनी अभिभावक नाबालिग की ओर से खाता खोल सकते हैं।
  • खाता खोलने के लिए नाबालिग के पास वैध पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

निवेश राशि:

  • न्यूनतम वार्षिक योगदान 1,000 रुपये है।
  • योगदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जिससे निवेशक अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
  • जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक खाते में योगदान किया जा सकता है।

निकासी:

  • योजना में तीन साल का लॉक-इन पीरियड है, जिसके दौरान कोई निकासी नहीं की जा सकती।
  • लॉक-इन अवधि के बाद, तीन बार तक निकासी की जा सकती है।
  • प्रत्येक निकासी कुल राशि का 25% तक सीमित होगी।

परिपक्वता:

  • जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो एनपीएस वात्सल्य खाता एक नियमित एनपीएस टियर 1 खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

कर लाभ:

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 C और धारा 80 CCD 1B) के तहत कर बचत के लाभ प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ कर में छूट का भी लाभ मिलता है।

योजना कैसे शुरू करें:

माता-पिता या अभिभावक एनपीएस वात्सल्य खाता निम्नलिखित माध्यमों से खोल सकते हैं:

  • ऑनलाइन एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।
  • बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए, जो एनपीएस सेवाएं प्रदान करते हैं।
  • पंजीकरण के बाद एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (PRAN) जारी की जाएगी, जो खाते की पहचान के लिए प्रयुक्त होगी।

सरकार का दृष्टिकोण:

एनपीएस वात्सल्य योजना सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और बचत व निवेश की संस्कृति को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जल्दी से जल्दी बचत करना शुरू करें, ताकि वे वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकें।

एनपीएस वात्सल्य एक दूरदर्शी योजना है, जो नाबालिगों के लिए एक व्यापक पेंशन समाधान प्रदान करती है।

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